“सवाल पूछना गुनाह नहीं! जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का सत्ता और विश्वविद्यालयों को दो-टूक संदेश”

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अवज्ञा नहीं है। छात्रों की असहमति पर धमकी या दंड संवैधानिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।

“सवाल पूछना गुनाह नहीं! जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का सत्ता और विश्वविद्यालयों को दो-टूक संदेश”

 जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का संदेश और लोकतंत्र की असली परीक्षा

By- Ch. Sudhir Talyan

लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव, संसद और सरकारों से नहीं होती। लोकतंत्र की वास्तविक ताकत इस बात से तय होती है कि उसमें नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता से सवाल पूछने, असहमति जताने और सत्ता के फैसलों की आलोचना करने की जगह मिलती है। खासकर विश्वविद्यालयों में यह स्वतंत्रता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वे स्थान हैं जहां भविष्य के नागरिक, वकील, शिक्षक, प्रशासक, पत्रकार और नीति-निर्माता तैयार होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने दिल्ली स्थित National Law University के LL.M. दीक्षांत समारोह में इसी लोकतांत्रिक मूल्य को रेखांकित करते हुए कहा कि केवल अलग विचार रखने या सवाल पूछने के कारण विद्यार्थियों को धमकाना अथवा दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी देना उचित नहीं है। उनका संदेश मूलतः यह था कि लोकतंत्र में प्रश्न करना अवज्ञा नहीं है।

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र-अभिव्यक्ति, विरोध, प्रशासनिक अनुशासन और संस्थागत अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस चल रही है। इसलिए इस बयान को केवल एक दीक्षांत समारोह का भाषण मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।

लोकतंत्र में सवाल की जगह कहां है?

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से सवाल पूछना नागरिक का स्वाभाविक अधिकार है। सरकार से पूछा जाता है कि कोई नीति क्यों बनाई गई। संसद में सवाल होते हैं कि सार्वजनिक धन कहां खर्च हुआ। अदालतों में सरकारी फैसलों को चुनौती दी जाती है। मीडिया शासन की आलोचना करता है। नागरिक सड़क पर प्रदर्शन करते हैं।

फिर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सवाल पूछें तो उसे अलग नजर से क्यों देखा जाए?

विद्यार्थी भी नागरिक हैं। उनके पास भी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। निश्चित रूप से ये अधिकार कानून और उचित संस्थागत नियमों के अधीन हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी की राय केवल इसलिए अनुचित नहीं हो जाती क्योंकि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति, प्रशासन या संस्था के मत से मेल नहीं खाती।

जस्टिस भुइयां की टिप्पणी का महत्व इसी बिंदु में है। उन्होंने सवाल करने को केवल बोलने की आजादी नहीं माना, बल्कि लोकतांत्रिक नागरिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

विश्वविद्यालय आखिर किसलिए हैं?

विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री बांटना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान को चुनौती देना, तर्क विकसित करना और स्थापित धारणाओं की समीक्षा करना भी है।

अगर किसी छात्र को यह सिखाया जाए कि शिक्षक जो कहे उसे बिना सवाल स्वीकार करो, प्रशासन जो निर्णय ले उस पर चर्चा मत करो और किसी अधिकारी से असहमति व्यक्त करना अनुशासनहीनता है, तो शिक्षा का उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा।

विशेष रूप से कानून विश्वविद्यालयों की भूमिका अलग है। कानून के विद्यार्थी संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की जवाबदेही पढ़ते हैं। उन्हें यह समझाया जाता है कि किसी भी सत्ता को निरंकुश नहीं होने दिया जा सकता।

इसलिए यदि वही विद्यार्थी वास्तविक जीवन में किसी संस्थागत निर्णय पर प्रश्न उठाता है, तो उसे तर्क के आधार पर जवाब मिलना चाहिए, डर या दंड की धमकी नहीं।

एक स्वस्थ विश्वविद्यालय वह है जहां शिक्षक से विद्यार्थी असहमत हो सकता है, विद्यार्थी प्रशासन से प्रश्न कर सकता है और प्रशासन भी अपने निर्णय का कारण बता सकता है।

असहमति और अनुशासन में अंतर समझना जरूरी

जस्टिस भुइयां की टिप्पणी का अर्थ यह नहीं है कि विश्वविद्यालयों में नियम समाप्त कर दिए जाएं या विद्यार्थी किसी भी प्रकार का आचरण करने के लिए स्वतंत्र हों।

यह अंतर समझना बेहद जरूरी है।

शांतिपूर्ण असहमति, आलोचना और प्रश्न एक बात हैं। हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, तोड़फोड़, परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल या कानून का उल्लंघन दूसरी बात है।

किसी विद्यार्थी ने यदि हिंसा की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने किसी व्यक्ति को धमकाया है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यदि विद्यार्थी ने केवल किसी नीति, अधिकारी या संस्थागत निर्णय पर अपनी असहमति दर्ज की है, तो उसे अपराध या अनुशासनहीनता मान लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हो सकता है।

अनुशासन का उद्देश्य व्यवस्था कायम करना होना चाहिए, असहमति समाप्त करना नहीं।

यही वह महीन रेखा है जिसे हर शैक्षणिक संस्था को समझना होगा।

संविधान आलोचना से नहीं डरता

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। Article 19(1)(a) इसके प्रमुख आधारों में से एक है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और संविधान Article 19(2) के अंतर्गत कुछ उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

इसका मतलब यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है—सिर्फ किसी विचार का असुविधाजनक होना उसे प्रतिबंधित करने का पर्याप्त कारण नहीं है।

लोकतंत्र में सरकार और संस्थाओं को आलोचना सुनने की क्षमता रखनी होती है।

यदि हर आलोचना को विद्रोह समझ लिया जाए, हर प्रश्न को चुनौती माना जाए और हर असहमति को अनुशासनहीनता कहा जाए, तो धीरे-धीरे लोकतांत्रिक संवाद समाप्त हो सकता है।

संविधान नागरिक को केवल वोट देने का अधिकार नहीं देता। वह उसे सार्वजनिक जीवन में विचार व्यक्त करने और सत्ता के कार्यों पर सवाल उठाने की क्षमता भी देता है।

भारत की न्यायपालिका ने पहले भी असहमति की रक्षा की है

भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसे कई फैसले हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया है।

Bijoe Emmanuel v. State of Kerala मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा की थी जो अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाते थे, लेकिन सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे। इस मामले ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखा कि संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ हर व्यक्ति से विचारों की समानता की मांग करना नहीं है।

इसी तरह Shreya Singhal v. Union of India मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया। इस फैसले ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रावधान नागरिकों की speech को अनुचित रूप से सीमित नहीं कर सकते।

इन फैसलों से एक व्यापक संवैधानिक दर्शन सामने आता है—लोकतंत्र में स्वतंत्रता की असली परीक्षा लोकप्रिय विचारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि असुविधाजनक विचारों के लिए भी जगह बनाए रखना है।

डर का माहौल सबसे खतरनाक सेंसरशिप है

किसी विद्यार्थी को हमेशा सीधे दंडित करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी केवल यह चेतावनी कि "अगर तुमने सवाल पूछा तो कार्रवाई होगी", पर्याप्त होती है।

मान लीजिए किसी एक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने पर संस्थागत कार्रवाई की धमकी मिलती है। संभव है कि वह छात्र चुप हो जाए। लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले दर्जनों दूसरे विद्यार्थी भी भविष्य में बोलने से पहले सोचेंगे।

यहीं से आत्म-सेंसरशिप पैदा होती है।

लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका नुकसान उनकी पढ़ाई, छात्रवृत्ति, डिग्री, भविष्य या करियर को हो सकता है।

ऐसा वातावरण बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह लोकतांत्रिक रूप से कमजोर होता है।

जहां विद्यार्थी डर के कारण सवाल नहीं पूछते, वहां शांति हो सकती है, लेकिन स्वस्थ शिक्षा नहीं।

Authority को आलोचना सहने की क्षमता विकसित करनी होगी

किसी भी पद के साथ शक्ति आती है। कुलपति के पास प्रशासनिक शक्ति होती है। सरकारी अधिकारी के पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं। न्यायाधीश के पास न्यायिक अधिकार होते हैं। छात्र संगठनों के पास भी अपने स्तर की सामूहिक शक्ति हो सकती है।

लेकिन लोकतंत्र में कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है।

पद व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है, आलोचना से छूट नहीं।

यदि कोई अधिकारी अपने निर्णय पर प्रश्न किए जाने को व्यक्तिगत अपमान समझने लगे, तो संस्थागत जवाबदेही कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत यदि वह प्रश्न का उत्तर तर्क और तथ्यों के आधार पर देता है, तो संस्था मजबूत होती है।

इसलिए सवाल पूछने वाले विद्यार्थी को हमेशा विरोधी मानना सही दृष्टिकोण नहीं है। कई बार वह संस्था को उसकी कमियों का आईना दिखा रहा होता है।

असहमति देशविरोध नहीं होती

भारतीय सार्वजनिक विमर्श में एक गंभीर समस्या यह है कि असहमति को कई बार बहुत जल्दी राष्ट्र-विरोध, संस्थान-विरोध या अनुशासन-विरोध के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है।

किसी सरकारी नीति की आलोचना सरकार को गिराने की साजिश नहीं होती।

किसी विश्वविद्यालय के निर्णय पर सवाल उठाना विश्वविद्यालय का विरोध नहीं होता।

किसी न्यायिक फैसले की सार्वजनिक आलोचना न्यायपालिका को खत्म करने का अभियान नहीं होती।

लोकतंत्र में संस्थाओं का सम्मान और उनके फैसलों की आलोचना—दोनों एक साथ संभव हैं।

बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना चाहिए।

युवा पीढ़ी को केवल आज्ञाकारी नहीं, विवेकशील बनाना होगा

भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन युवा शक्ति तभी लोकतांत्रिक पूंजी बनती है जब युवाओं में स्वतंत्र सोच, तर्क और प्रश्न करने की क्षमता विकसित हो।

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ऐसे नागरिक जो हर बात को केवल इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि वह किसी पदाधिकारी ने कही है, लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाते।

लोकतंत्र को ऐसे नागरिक चाहिए जो पूछ सकें—

क्यों?

किस आधार पर?

किसके हित में?

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क्या इसका कोई बेहतर विकल्प है?

क्या संविधान इसकी अनुमति देता है?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण है?

इन सवालों से किसी लोकतंत्र को खतरा नहीं होता। खतरा तब होता है जब नागरिकों में सवाल पूछने की इच्छा ही समाप्त हो जाए।

जस्टिस भुइयां का संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को केवल अधिकार नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी याद दिलाता है।

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सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन सवाल तथ्य और तर्क पर आधारित होना चाहिए।

असहमति स्वतंत्रता है, लेकिन असहमति के साथ दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान भी आवश्यक है।

विरोध लोकतांत्रिक माध्यम है, लेकिन शांतिपूर्ण और कानूनसम्मत विरोध ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

दूसरी तरफ संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे आलोचना को व्यक्तिगत चुनौती न मानें।

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निष्कर्ष: लोकतंत्र की आवाज सवाल से शुरू होती है

किसी भी लोकतंत्र की सबसे कमजोर स्थिति वह नहीं होती जब लोग सरकार की आलोचना करते हैं। सबसे कमजोर स्थिति वह होती है जब लोग आलोचना करने से डरने लगते हैं।

विश्वविद्यालय इस डर को तोड़ने की जगह होने चाहिए, बढ़ाने की नहीं।

विद्यार्थियों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे अपने शिक्षक, कुलपति, प्रशासन, सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं—बशर्ते उनका तरीका कानून और दूसरों के अधिकारों की सीमाओं में हो।

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और संस्थाओं को यह भरोसा होना चाहिए कि आलोचना उनकी शक्ति को खत्म नहीं करती; उचित आलोचना उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बना सकती है।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का संदेश इसी लोकतांत्रिक आत्मविश्वास की याद दिलाता है।

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सवाल लोकतंत्र की कमजोरी नहीं हैं। सवाल लोकतंत्र की सांस हैं।

जिस समाज में विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, वहां भविष्य के नागरिक तैयार होते हैं।

जिस समाज में विद्यार्थी सवाल पूछने से डरते हैं, वहां धीरे-धीरे मौन नागरिक तैयार होते हैं।

और किसी भी संविधान के लिए इससे बड़ा खतरा शायद यही है—जब नागरिकों के पास बोलने की स्वतंत्रता तो कागज पर हो, लेकिन बोलने का साहस न बचा हो।

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